Rajasthan Unlock -2.0 Guidelines: राजस्थान में 10 जून से फिर शुरू हुई रोडवेज और निजी बसें, यात्रियों को इन नियमों की करनी होगी पालना. देखें नई गाइडलाइन

दोस्तों अनलॉक- 2.0 की नई गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के चलते प्रदेश में ठप पड़ी रोडवेज एवं निजी बस सेवाएं अब पुन: 10 जून से शुरू हो गई हैं. लेकिन अभी शहरों में संचालित होने वाली सिटी बसों एवं मिनी बसों पर प्रतिबंध रहेगा.

आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने सोमवार को अनलॉक- 2.0 के तहत जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सेवाओं को पुन: शुरू करने हेतु नई गाइडलाइन जारी की थी.

नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में अब शुक्रवार सायं 5.00 बजे से सोमवार प्रातः 5.00 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा. जबकि इसके आलावा प्रतिदिन रात्रिकालीन जन अनुशासन कर्फ्यू जारी रहेगा. जो सायं 5.00 बजे से अगले दिन प्रातः 5.00 बजे तक प्रभावी होगा. इस अवधि में अनुमत श्रेणी के अलावा किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा.

इन शर्तों के साथ चलेगी रोडवेज एवं निजी बसें –

  • राज्य में सिटी बसों का संचालन अग्रिम आदेश तक बंद रहेगा.
  • यात्रा के दौरान परिचालक एवं सभी यात्रियों को चेहरे पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
  • बस संचालक को प्रत्येक यात्रा में निर्धारित सुरक्षात्मक उपाय व यात्रियों के चढने एवं यात्रा से पूर्व और बाद में बस का सेनेटाईजेशन, थर्मल स्कैनिंग करना होगा.
  • संविदा वाहनों के संचालन हेतु अस्थाई परमिट (टी.पी.) जारी करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि सवारियों की संख्या संबंधित वाहन की पंजीयन पुस्तिका में अनुमत संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • बस में यात्रियों की संख्या क्षमता से अधिक होने की स्थिति में बस संचालक के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी.
  • वाहन में बस संचालक अच्छी गुणवत्ता के मास्क की भी व्यवस्था करेगा जो आवश्यकतानुसार यात्रियों को बांटे जाएंगे.
  • यात्रा के दौरान अगर वाहन में किसी यात्री के कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं, तो राज्य हेल्पलाइन 104 या 108 पर तत्काल सूचना देनी होगी.
  • प्रत्येक यात्री के वाहन में चढने के दौरान चेहरे पर मास्क सही तरीके से लगा होना चाहिए साथ ही वाहन में यात्रियों को सोशल डिस्टेसिंग का पूरी तरह से पालन होगा.
  • वाहन में किसी यात्री द्वारा थूकना पूरी तरह से निषेद्ध है, अगर ऐसा करता हुआ यात्री पाया जाता है तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
  • वहीं बस स्टेंड पर भी थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश एवं सैनिटाइजर की समुचित व्यवस्था की जाए.
  • राज्य में समस्त यात्री वाहन अपने स्वीकृत मार्ग पर ही संचालित किए जा सकेंगे.  
  • प्राइवेट बसों में यात्रा करने की अनुमति सोमवार से शुक्रवार से प्रातः 5.00 बजे से सायं 5.00 तक ही मिलेगी. वहीँ यात्री बसों में खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकेगा. 
  • राजस्थान के बाहर से आने वाले यात्रियों को राज्य में प्रवेश से पूर्व यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे के अन्दर कोविड-19 की नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी. यदि यात्री रिपोर्ट दिखाने में असमर्थ रहता है तो इस स्थति में उसे 15 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा. जब तक उसकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती.
  • राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों द्वारा राजस्थान में प्रवेश से 28 दिन पूर्व वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हो, उन्हें राज्य में आने से पूर्व RT-PCR  नेगेटिव जांच रिपोर्ट एवं ऐसे व्यक्तियों को होम/ क्वारंटाइन करने की कोई आवश्यकता नही होगी.
  • रेल्वे एवं मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा का टिकट दिखाने पर ही आवागमन की अनुमति मिलेगी.

ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर मिलेगा 5% कैश बैक का ऑफर –

रोडवेज प्रबंधन ने बताया कि सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में आज करीब 1500 बसों का संचालन शुरू कर दिया है. वहीँ रोडवेज की बसों में कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए गए हैं. टिकट की बुकिंग भी ऑनलाइन की गई है. साथ ही यात्रियों को पांच प्रतिशत कैश बैक का भी ऑफर दिया गया है, ताकि यात्रियों की टिकट विंडो पर ज्यादा भीड़ न हो.

परिवहन विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देश –

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एक्टिव केसेज के आधार पर होंगे तीन जोन –

प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेज के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को तीन जोन में बांटा गया है. जिसमें शहरी क्षेत्र के लिए एक लाख की जनसंख्या पर 25 कोरोना के एक्टिव केस होने पर ग्रीन जोन, 25 से 75 एक्टिव केस होने पर येलो और 75 से अधिक एक्टिव केस होने पर उस क्षेत्र को रेड जोन की श्रेणी में रखा जाएगा.

इसी प्रकार ग्राम पंचायत स्तर पर शून्य एक्टिव केस होने पर ग्रीन जोन, 1 से 5 एक्टिव केस होने पर येलो और 5 से अधिक एक्टिव केस होने पर उस ग्रामीण क्षेत्र को रेड जोन की श्रेणी में रखा जाएगा.

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