Online Driving License: ड्राइविंग लाइसेंस को घर बैठे ऐसे कराएं रिन्यु? जानिए पूरी प्रक्रिया, चंद मिनटों में होगा ये काम

अगर आपके ड्रायविंग लाइसेंस (Driving License)  या गाड़ी की RC  के एक्सपायर होने की तारीख (Date) नजदीक आ गई है और आप इसे दुबारा रिन्यू कराना की सोच रहे तो इसके लिए परेशान होने की बात ही नहीं. क्योंकि इस काम के लिए न तो आपको संबधित विभाग जाना है और न ही कहीं बाहर जाकर किसी ऑफिस-कार्यालय के चक्कर लगाने हैं. अब आप इस काम को घर बैठे ही कर सकते है.

तो चलिए आपको बता देते हैं कि आप घर बैठे कैसे ऑनलाइन ड्रायविंग लाइसेंस (Driving License) को रिन्यु करा सकते हैं.

ऐसे करा सकते हैं रिन्यू

>> इसके लिए सबसे पहले आपको परिवहन विभाग की आधिकारिक वेवसाइट parivahan.gov.in जाना है.

>> जहां आपको “ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाएं” (Driving License Related Services) के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

>> वहीं इसके बाद आपको अपना राज्य (State) चुनना होगा.

>> इसके बाद आवेदक को “डीएल सेवाएं” (DL Services)  के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो अगला नया पेज खुलेगा, जहां आपको Continue के ऑप्शन पर क्लिक करना है.    

>> यहां पर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नम्बर (DL Number),  जन्मतिथि (Date of Birth) के साथ यहां मांगी गई सभी जरूरी जानकारी भरनी होगी.

>> इसके बाद आपको अपने सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने है.

>> यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको नजदीक में पड़ रहे RTO Office यानी परिवहन कार्यालय जाकर स्लॉट बुक करने के लिए पेमेंट करना होगा.

>> आरटीओ ऑफिस में आपके बायोमेट्रिक डिटेल्स की जांच और सभी दस्तावेजों को वेरीफाई किया जाएगा.

>> यह काम होने का बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा.

>> बता दें कि ठीक इसी तरह से आप अपनी गाड़ी की आरसी (RC) को भी रिन्यू कर सकते हैं.

रिन्यु कराने के लिए ये चाहिए दस्तावेज –

>> आपको सबसे पहले फॉर्म-9 डाउनलोड कर उसे भरना है. नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लें फॉर्म – https://parivahan.gov.in/parivahan/sites/default/files/DownloadForm/form%209.pdf

>> इसके बाद इसे स्कैन करके उसे अपलोड करना होगा.

>> इसके आलावा अगर आपकी आयु यानी उम्र 40 साल से अधिक हो गई है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट यानी फॉर्म 1-A डाउनलोड करके इसे किसी सर्टिफाइड डॉक्टर से भरवाना होगा. इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें –https://parivahan.gov.in/parivahan/sites/default/files/DownloadForm/form1A.pdf

>> ओरिजिनल एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना होगा.

ये रहेगी लाइसेंस की अवधि –

>> आपकी आयु यानी उम्र 30 साल से कम है तो पहली बार में ड्राइविंग लाइसेंस 40 साल की उम्र पूरी होने तक के लिए बनेगा.

>> वहीं अगर आपकी उम्र 30 साल से तो अधिक है, मगर 50 साल से कम आयु है तो ड्राइविंग लाइसेंस 10 साल के लिए बनाया जाएगा.

>> इसके आलावा यदि आपकी उम्र 50 साल से अधिक और 55 साल से कम है तो आपका लाइसेंस 60 साल उम्र पूरी होने तक का बनेगा.

>> यदि चालक की उम्र 55 साल हो गई है तो लाइसेंस सिर्फ 5 साल के लिए बनेगा, यानी आपको हर 5 साल अंतराल में लाइसेंस को फिर से रिन्यू करवाना होगा.

इस अवधि में नहीं कराते है रिन्यु तो देना पड़ता है फाइन

आपको बता दें कि परिवहन विभाग की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने के बाद इसे पुनः रिन्यु कराने के लिए 30 दिनों की छूट दी जाती है. इसके बावजूद अगर हम इस 30 दिनों की अवधि में इसे रिन्यु नहीं कराते हैं तो फाइन यानी हर्जाना देना पड़ेगा. इसलिए समय रहते ये काम हमें करा लेना चाहिए.

लर्निंग/परमानेंट लाइसेंस

आपको बता दें कि जब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे, तो सबसे पहले आपका लर्निंग लाइसेंस बनेगा. जिसकी वैधता मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार 6 माह की होती है. वहीं इसी बीच आपको परमानेंट यानी स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा. परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाए के लिए आपसे फोटो युक्त परिचय पत्र और निवास प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं. जिसमे आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड का प्रयोग कर सकते है. वहीं RTO द्वारा कराए गए टेस्ट में यदि आप पास हो जाते है. तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस 30 दिनों के भीतर आपके घर डाक के माध्यम से भेज दिया जाता है.

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