Khadya Suraksha Yojana Rajasthan: बिना श्रमिक कार्ड कैसे करवाएं खाद्य सुरक्षा योजना में अपना पंजीकरण, जानिए- आवेदन के साथ कैसे लिखनी है एप्लीकेशन

Khadya Suraksha Yojana Online Registration Kaise Karen : राजस्थान की गहलोत सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों को राशन के गेहूं 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उपलब्ध करवाने हेतु एक बार फिर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू की है. खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए वंचित परिवार अपना आवेदन 28 मई 2022 तक कर सकते है.

दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ने के लिए श्रमिक कार्ड का होना अनिवार्य है, मगर राज्य सरकार के आदेशानुसार ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप वाकई में गरीब परिवार से हो और अब तक इस योजना से नहीं जुड़ पाए हैं तो आप इसका फायदा अवश्य ले सकते हो. इसमें कोई शक नहीं. इसके लिए आपको अपने वार्ड पार्षद यानी मेंबर के जरिए सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखवानी होगी जोकि खाद्य सुरक्षा योजना पंजीकरण आवेदन के साथ लगेगी.

खाद्य सुरक्षा योजना में नाम कैसे जुड़वाएं

खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखवानी होगी. यह एप्लीकेशन आपके वार्ड पार्षद यानी मेंबर के माध्यम से लिखी जाएगी. ध्यान रखे कि एप्लीकेशन वार्ड मेंबर के लेटर पैड पर ही लिखवाएं. वहीं एप्लीकेशन पर वार्ड मेंबर के हस्ताक्षर मय सील लगवानी आवश्यक है.

इस तरीके से लिखवाएं अपने मेंबर से खाद्य सुरक्षा योजना की एप्लीकेशन-

महोदयजी,

मेरे वार्ड नंबर- 7 के निवासी श्री/श्रीमती ……………………. पुत्र/पत्नी ………………………………. को मैं पिछले 20-22 वर्षों से जनता/जानती हूं. इनके परिवार में न तो कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता है और न ही कोई सदस्य अर्द्ध सरकारी नौकरी करता है. इनका परिवार बहुत ही गरीब परिस्थिति से गुजर रहा है. परिवार में 6-7 सदस्य हैं, लेकिन मजदूरी करने वाला मात्र एक ही सदस्य है. इस परिवार की मासिक आय 10,000/- रुपए से कम होने की वजह से आर्थिक तंगी से गुजर रहा है. इस परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होने की वजह से परिवार का भरण-पोषण भी मुश्किलभरा हो रहा है.

आपसे आग्रह है कि उक्त परिवार को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएं, ताकि इन्हें राशन सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकें.

आभार !

भवदीय

हस्ताक्षर मय सील

पार्षद वार्ड नंबर-7

खाद्य सुरक्षा योजना किसके लिए हैं-

खाद्य सुरक्षा योजना के लिए कुल 32 श्रेणियों को एनएफएसए चयन के लिए पात्र माना है. जिसमें अंत्योदय परिवार, बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी, सामाजिक पेंशन योजनाओं के लाभार्थी, एकल महिलाएं, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक, कचरा बीनने वाले परिवार, शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएं, स्ट्रीट वेण्डर्स, साइकिल रिक्शा चालक, कुली, एड्स व सिलिकोसिस रोग से ग्रस्त, ट्रांसजेण्डर व अनाथ सहित कुल 32 श्रेणियों के परिवार शामिल हैं.

खाद्य सुरक्षा योजना के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए-

खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुडवाने के लिए आवेदक को अपना आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक, आय प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नम्बर, मतदाता परिचय पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेजों की जरूरत रहेगी.

👉🏽 खाद्य सुरक्षा योजना official website राजस्थान फॉर्म- यहां क्लिक करें

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