बेरोजगार युवाओं के लिए राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना चलाई जा रही है. जिसकी शुरूआत 1 फरवरी 2019 से की गई थी. इस योजना के तहत सरकार द्वारा उन युवाओं को लाभान्वित करना है, जो कि शिक्षित होते हुए भी रोजगार से नहीं जुड़ पाए हैं. ऐसे बेरोजगार युवाओं को सरकार की ओर से हर महीने कुछ आर्थिक सहायता यानी बरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, जिससे बेरोजगार युवाओं को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़े.
इस आर्टिकल में हम आपको इस योजना इस योजना का कौन ले सकता है फायदा? कैसे आवेदन करना है? क्या दस्तावेज चाहिए? आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे है. तो आप से विनम्र निवेदन है कि आप इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़े, ताकि आपको मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की पूरी जानकरी समझ आ जाएं.
दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारे देश में दिनोंदिन बेरोजगारी बढती ही जा रही है. ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारें युवाओं की बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए कई तरह के कदम उठा रही है. आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए ऋण (लोन) योजनाएं भी चलाई जा रही है. ताकि देश का प्रत्येक युवा लोन लेकर अपना खुद का व्यवसाय यानी छोटा-मोटा उद्योग धंधा शुरू करके अपना और परिवार का पालन-पोषण कर सकें.
वहीं राजस्थान सरकार ने भी राज्य के ऐसे युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बरोजगारी भत्ता देने का कदम उठाया है. ताकि राज्य का हर पढ़ा-लिखा युवा इस योजना का फायदा ले सकें. बता दें कि प्रतिवर्ष राज्य के 1 लाख 60 हजार युवाओं को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा.
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का उद्देश्य
राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रदेश के शिक्षित युवा जो अपनी शिक्षा पर्ण करने के बाद सरकारी नौकरी या फिर किसी रोजगार से नहीं जुड़ पाएं. उन बेरोजगार युवाओं को सरकार द्वारा मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाए. ताकि उन्हें आर्थिक रूप से परेशान न होना पड़ें.
बेरोजगारी भत्ते की राशि
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पुरुष अभ्यर्थी को 3000 रुपए और महिला तथा विशेष योग्यजन जैसे नि:शक्तजन अभ्यर्थियों को 3500 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है.
बेरोजगारी भत्ता पाने की समय-सीमा
- Rajasthan Yuva Sambal Yojana के अंतर्गत बेरोजगार अभ्यर्थी को सरकार द्वारा बेरोजगारी मासिक भत्ता अधिकतम दो वर्ष तक देने का प्रावधान है.
- इस अवधि में अभ्यर्थी इस योजना के तहत जब तक मासिक भत्ता पाने का हक़दार तब तक वह किसी रोजगार से न जुड़ जाएं या फिर स्वयं का व्यवसाय शुरू न कर दें.
बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए नियम-शर्तें
- मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए पहली शर्त तो यह है कि अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चहिए.
- इच्छुक अभ्यर्थी राजस्थान राज्य में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त कॉलेजों से स्न्नातक या समकक्ष डिग्रीधारी हों और वह स्थानीय रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकृत होना जरूरी है. वहीं अभ्यर्थी के पास किसी प्रकार का कोई रोजगार का साधन नहीं होना चाहिए.
- अन्य राज्य की स्न्नातक या समकक्ष डिग्रीधारी विवाहित महिला हो तो उसका विवाह राजस्थान राज्य के मूलनिवासी के साथ होने पर ही वह पात्र होगी.
- अभ्यर्थी वर्तमान में अन्य किसी कोष से कोई भत्ता/छात्रवृति या किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं कर रहा हों.
- इस योजना के तहत एक परिवार में अधिकतम दो अभ्यर्थियों को ही बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है.
- अभ्यर्थी के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए. अगर वार्षिक आय अधिक है तो वह अभ्यर्थी इस योजना का फायदा नहीं ले सकता है.
- इच्छुक अभ्यर्थी का भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में खाता होना चाहिए.
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 30 वर्ष, जबकि महिला, अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग और विशेष योग्यजन (नि:जन) के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है.
ये युवा नहीं ले सकते हैं बेरोजगारी भत्ता
- इस प्रकार के अभ्यर्थी जो स्नातक उपाधि के बाद भी अपनी निरंतर शिक्षा जारी रख रहे है, उन्हें यह बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा.
- पूर्व में प्रचलित राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजनाएं – अक्षत योजना- 2007, अक्षत कौशल योजना- 2009 या अक्षत योजना- 2012) से भत्ता प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे.
- जो बेरोजगार अभ्यर्थी PMGSY या MNAREGA के तहत लाभ प्राप्त कर रहे है या फिर मनरेगा में पंजीकृत है. ऐसे बेरोजगार स्नातकों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
- जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी योजना के तहत छात्रवृति/सहायता या लाभ प्राप्त कर रहे हो.
- ऐसे अभ्यर्थी भी पात्र नहीं होंगे, जिनके खिलाफ कोई अपराधिक मामले दर्ज हो या फिर उन्हें सरकारी विभाग या संस्था द्वारा निष्कासित कर दिया गया हो.
ये चाहिए दस्तावेज
- मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत आवेदन करने पर अभ्यर्थी के पास इन जरुरी दस्तावेजों का होना जरुरी हैं-
- अभ्यर्थी का राजस्थान का मूल निवासी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र हों.
- राज्य से बाहर की स्नातक परीक्षा उर्त्तीण विवाहित महिला अभ्यर्थी के पास उनके पति का राजस्थान का मूल निवासी प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र होना जरुरी है.
- जन्मतिथि प्रमाणित के लिए 10वीं बोर्ड की अंक तालिका फोटोप्रति होनी जरूरी है.
- स्नातक परीक्षा उर्त्तीण की अंक तालिका/डिग्री की फोटोप्रति
- अभ्यर्थी की भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में खोले गए एकल खाते की पासबुक की फोटोप्रति
- परिवार के वार्षिक आय प्रमाण पत्र की फोटोप्रति
- अभ्यर्थी अगर अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से है तो सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र की फोटोप्रति.
- यदि अभ्यर्थी विकलांग है तो विकलांगता का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ अटैच करना होगा.
- इनके आलावा अभ्यर्थी का आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो आदि.
Rajasthan Berojgari Bhatta की अधिकारिक जानकारी लिए यहां क्लिक करें-
अगर किसी अभ्यर्थी को इस योजना की अधिकारिक जानकारी हासिल करनी है तो इसके लिए आपको इस लिंक- http://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in/website/CMS/ShowFile.aspx?DocID=208 पर क्लिक करना होगा. जहां आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी. जिसमें इस योजना से जुड़ें नियम-शर्तें, फॉर्म आदि जो भी वह मिल जाएंगे.
बेरोजारी भत्ते के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन–
>> सबसे पहले आपको कौशल, रोजगार और उद्यमिता अधिकारिक वेबसाइट Department of Skill,Employment and Entrepreneurship पर जाने लिए http://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in/website/index.aspx यहां क्लिक करना होगा. जिसके बाद होम पेज खुलने पर ‘Menu’ पर क्लिक करना है.

>> उसके बाद ‘Job Seekers’ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ‘New Registration’ के ऑप्शन पर क्लिक करना है. और अपनी एसएसओ आईडी लॉग इन करके फॉर्म में पूछी गई संपूर्ण जानकारी भरने के पश्चात मागें गए दस्तावेज को अपलोड करना होगा. इसके साथ ही आपके आवेदन की प्रक्रिया सम्पन्न हो जाएगी.

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