राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना चलाई जा रही है, लेकिन कई लोगों को इस योजना की पूरी जानकारी नहीं होने की स्थिति में वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते है और इस योजना से वंचित रह जाते हैं.
आपको बता दें राजस्थान सरकार ने वृद्धजनों के लिए पेंशन योजना चला रखी है. राज्य सरकार का इस योजना को चलाने का उद्देश्य है कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले परिवारों के वृद्धजनों को राज्य सरकार की ओर प्रतिमाह पेंशन के रूप में कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, जिससे इन परिवारों के वृद्धजनों को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े और वे अपना वृद्धावस्था का जीवन सही ढंग से व्यापन कर सकें. वहीं ऐसे वृद्धजन किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहे. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह योजना चलाई है.
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत राजस्थान सरकार राज्य के हर वर्ग के वृद्धजनों को प्रतिमाह (मासिक) पेंशन तो दे रही है, मगर ऐसे भी वृद्धजन है जो इस योजना के पात्र है, फिर भी उन्हें इस योजना का फायदा नहीं मिल रहा है. ऐसी स्थिति इसलिए बनी है कि वंचित परिवारों को इस योजना की पूरी जानकारी ही नहीं हैं. उन्हें इस बात का भी ध्यान नहीं है कि इस योजना से कौन लाभ ले सकता है? इसके लिए कितनी आयु यानी उम्र होनी चाहिए? कैसे आवेदन करना है और कहां करना है?
तो चलिए इस आर्टिकल के माध्यम से वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना (Old Age Pension Yojana) के बारे में पूरी जानकारी देते है और इसके लिए आपको कैसे आवेदन करना है-
बता दें कि वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत राज्य के हर वर्ग को फायदा दिया जाता है, चाहे वह एससी-एसटी से हो या फिर ओबीसी-सामान्य से. इसके लिए बस शर्त एक ही है कि इस योजना से लाभ लेने का इच्छुक व्यक्ति सरकारी कर्मचारी या फिर अधिकारी नहीं होना चहिए.
ये लोग ले सकते है फायदा –
- इस योजना से लाभ लेने के लिए महिला की आयु यानी उम्र 55 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए.
- जबकि पुरुष की आयु यानी उम्र 58 वर्ष या इससे अधिक होनी होनी जरूरी है.
- परिवार की सालाना आय 48000 रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए.
- पेंशन का इच्छुक व्यक्ति राजस्थान का स्थाई निवासी होना जरूरी है.
प्रतिमाह पेंशन –
- योजना के तहत महिला और पुरुष दोनों को एक सामान ही पेंशन मिलती है. यानी दोनों की पेंशन राशि एक सामान है.
- महिला को प्रतिमाह 750 और पुरुष को भी प्रतिमाह 750 दिए जाते है, वहीं अगर 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तो महिला और पुरुष दोनों को प्रतिमाह 1-1 हजार दिए जाते हैं.
इन दस्तावेजों की रहेगी जरूरत –
इस योजना से आवेदन करने वाले इच्छुक व्यक्ति के पास अपना आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक, पासपोर्ट साइज फोटो होने जरूरी है. वहीं आयु प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र या मतदाता पहचान पत्र जो भी हो वह मान्य है.
फॉर्म (आवेदन) प्रक्रिया –
आवेदक द्वारा फॉर्म भरने के बाद मांगे गए दस्तावेजों को फॉर्म के साथ पिन यानी अटैच करके इसे संबधित विभाग में जमा करवा दें. वहीं आपका फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक application यानी फॉर्म नंबर दिया जाएगा. इस नम्बर के माध्यम से एक-दो सप्ताह के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आवेदन की ऑनलाइन स्थिति यानी Application Status चेक कर सकते है. जिससे आपको अपने आवेदन स्थिति का पता चल सकेगा.
आवेदन की ऑनलाइन स्थिति जानने के लिए ये प्रक्रिया करें –
>> सबसे पहले आपको पेंशन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट http://rajssp.raj.nic.in/LoginContent/MidLogin.aspx पर जाना होगा.

>> इसके बाद होम पेज खुलने पर आपको ‘REPORTS’ के ऑप्शन पर क्लिक करना है.

>> वहीं बाद में खुले नये पेज में आप ‘Pensioner Online Status’ के ऑप्शन पर क्लिक करें और उसके बाद Application No. व कैप्चा कोड डालने के बाद ‘Show Status’ के ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही आपके सामने अपने आवेदन की स्थिति आ जाएगी.

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